कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र सरकार ने कोविड सामग्री के आयात पर सीमा शुल्क यानी की कस्टम ड्यूटी पहले से माफ़ करी हुई थी।
अब सरकार ने ऐसी सामग्री के आयात पर जीएसटी भी माफ़ कर दिया है।
यह छूट केवल 30 जून 2021 तक प्रदान की गई है। बशर्ते यह सामग्री मुफ्त में बाँटे जाने के लिए आयात की गई हो।
छूट में शामिल हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सिजन एवं अन्य कोविड सामग्री।
इस छूट का फायदा राज्य सरकारें एवं अन्य ग़ैर सरकारी संस्थान भी ले सकते हैं।हालाँकि बिना जीएसटी, कोविड सामग्री आयात करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा-
- राज्य सरकारों को अपने राज्य में नोडल प्राधिकरण की नियुक्ति करनी होगी।
- किसी भी संस्था को कोविड सामग्री आयात करने के लिए नोडल प्राधिकरण से मंजूरी लेना आवयशक है।
- अपना सामान छुड़ाने के लिए नोडल प्राधिकरण द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। यह सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करेगा कि आयात की गई सामग्री मुफ्त में बांटने के लिए है।
- संस्था को आयात के छ महीने या नौ महीने बाद तक एक पत्र जमा करना होगा जिसमें सामग्री के मुफ्त में बाँटे जाने का लेख जोखा होना चाहिए। इस पत्र को जमा करने से पहले नोडल प्राधिकरण से मंजूरी मिलनी चाहिए।
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