हॉस्पिटल एवं दूसरे मेडिकल संस्थान अब 2 लाख से ऊपर की पेमेंट cash यानी की नकद में ले सकेंगे।
इनकम टैक्स की धारा 269ST में ढ़िलाई कर दी गयी है। इस ढ़िलाई की अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 है।
दरअस्ल धारा 269ST किसी भी व्यक्ति या संस्थान को 2 लाख या उससे ज़्यादा का भुगतान नकद में लेने से रोकती है।
पर कोरोना महामारी के चलते सरकार ने इस धारा में ढिलाई दी है उन हॉस्पिटल एवं मेडिकल संस्थानों के लिए जो कि कोविड-19 के मरीज़ों का उपचार कर रहे हैं।
इस ढ़िलाई को एक शर्त के साथ दिया गया है। हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थाओं को मरीज़ और भुगतान करता, दोनो के आधार या पैन कार्ड डिटेल्स लेनी होंगी। और यह भी बताना होगा कि उन दोनों के बीच क्या संबंध है।