Uber जो की एक ऑनलाइन टैक्सी सेवा का माध्यम है।
Uber ने कोर्ट में अब दरख्वास्त की है की ऑनलाइन बुक की गयी ऑटो यात्रा पर GST ना वसूला जाए।
दरअसल नोटिफिकेशन 12/2017 और नोटिफिकेशन 17/2017 के तहत 1 जनवरी 2022 से सभी ऑनलाइन टैक्सी की सेवाएं देने वाली गाड़ियों पर GST वसूला जायेगा।
Uber ने कोर्ट में कहा की जब बिना ऑनलाइन रजिस्टर किये ऑटो में यात्रा करने पर कोई GST नहीं लगता तोह ऑनलाइन भी नहीं लगना चाहिए।
Source: Taxscan