हॉस्पिटल एवं दूसरे मेडिकल संस्थान अब 2 लाख से ऊपर की पेमेंट cash यानी की नकद में ले सकेंगे।
हॉस्पिटल एवं दूसरे मेडिकल संस्थान अब 2 लाख से ऊपर की पेमेंट cash यानी की नकद में ले सकेंगे। इनकम टैक्स की धारा 269ST में ढ़िलाई कर दी गयी है।…
हॉस्पिटल एवं दूसरे मेडिकल संस्थान अब 2 लाख से ऊपर की पेमेंट cash यानी की नकद में ले सकेंगे। इनकम टैक्स की धारा 269ST में ढ़िलाई कर दी गयी है।…
Now Hospitals/Medical facilities can receive a cash payment of Rupees 2 lakhs or more from Covid Patients. Section 269ST of Income Tax act 1961, has been relaxed for a period…