हॉस्पिटल एवं दूसरे मेडिकल संस्थान अब 2 लाख से ऊपर की पेमेंट cash यानी की नकद में ले सकेंगे।

हॉस्पिटल एवं दूसरे मेडिकल संस्थान अब 2 लाख से ऊपर की पेमेंट cash यानी की नकद में ले सकेंगे। इनकम टैक्स की धारा 269ST में ढ़िलाई कर दी गयी है।…

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