मद्रास हाई कोर्ट के एक अहम फ़ैसले के बाद खरीददारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद।
सही तरह से अपना टैक्स भरने के बाद भी ख़रीदारों को नहीं मिल पा रहा इनपुट टैक्स क्रेडिट।
दरअसल सी.जी.एस.टी अधिनियम 2017 की धारा 16 के तहत, खरीदार को इनपुट टैक्स क्रेडिट(ITC) लेने के लिए कुछ नियम का पालन करना ज़रूरी है।
इनमे से ही एक नियम है कि अगर अपने किसी से समान खरीदा और अपने हिस्से का जी.एस.टी. अपने भुगतान कर दिया परंतु आपके विक्रेता ने वो टैक्स सरकार को जमा नहीं कराया, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।
मद्रास हाई कोर्ट ने जी.एस.टी. विभाग को यह कमी बताते हुए कहा की जिसकी ज़िम्मेदारी है टैक्स जमा करने की उसको भी पकड़ना चाहिए, न कि जो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट सही तरीके से ले रहा है।
मद्रास हाई कोर्ट का यह फ़ैसला एक मिसाल के तौर पर देशभर में इस मसले से जूझ रहे व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
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