मेरी wife शेयर मार्केट में invest करती है तो क्या उसे टैक्स भरना पड़ेगा?

अगर स्टॉक मार्किट में पैसा लगाने के लिए आपने अपनी wife को गिफ़्ट दिया है तब उनकी जो कमाई है वो आपकी कमाई में मिला दी जाएगी

और आपको उस पर टैक्स देना होगा। इसको clubbing provisions के नाम से जाना जाता है।

अगर उन्होंने अपने खुद के पैसे शेयर मार्केट में लगाकर कमाई की है तो उन्हें ITR भरनी पड़ सकती है।

एक व्यक्ति को ITR भरना ज़रूरी है अगर उसकी कुल कमाई (chapter VI के deduction लेने के बाद) न्यूनतम छूट की सीमा से ज़्यादा है।

सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए न्यूनतम छूट ₹2,50,000 है। जिनकी उम्र 60 से 80 साल के बीच है उनके लिए ₹3,00,000 और 80 साल से ज़्यादा वालों के लिए ₹5,00,000 ।

इसलिए अगर आपकी wife की income न्यूनतम छूट तक है या उससे अधिक है पर 5 लाख से कम है तो उन्हें कोई टैक्स नही भरना पड़ेगा क्योंकि धारा 87A में उन्हें rebate मिल जाएगी।

ये rebate केवल short term capital gains यानी कि 3 साल से कम अवधि में बेचे गए शेयर पर ही उपलब्ध है।

Long Term Capital Gain में 87A की rebate नहीं मिलेगी।

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