सरकार ने एक सूचना पत्र के माध्यम से बताया कि अब यात्रा के लिए मिलने वाली रियायत को नकद रियायत के रूप में भी ले सकेंगे।
दरअसल सरकार ने इनकम टैक्स रूल्स के रूल 2B में बदलाव कर नकद रियायत का प्रावधान भी शामिल कर दिया है।
ये बदलाव कोविड-19 को देखते हुए उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जिन्हें 2018-2021 के चार सालाना दौर में यात्रा रियायत यानी कि Leave Travel Concession(LTC) का फायदा नहीं मिल पाया था।
अब कर्मचारी नकद रियायत को यात्रा रियायत के बदले ले सकेंगे जिसकी सीमा ₹ 30,000 होगी या फिर उस खर्चे का एक तिहाई जो भी कम हो।
इस सूचना को 1 अप्रैल 2021 से अधिकृत माना जायेगा।
इस रियायत को इनकम टैक्स में हासिल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा:
1. कर्मचारी ने 2018-2021 के चार सालाना कालखंड में रियायत का चुनाव किया हो। यह चनाव धारा 10 में मिलने वाली यात्रा रियायत के बदले होना चाहिए।
2. इन्ही चार सालों के भीतर इस रियायत का भुगतान होना चाहिए।
3. यह भुगतान बैंकिंग प्रणाली के ज़रिये होना चाहिए।
4. इस रियायत के एवज में किये गए खर्चे की पक्की रसीद होनी चाहिए।
Source: टैक्स स्कैन
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